FAQs

FAQs
English Hindi

1. Organ & Tissues Donation

1. What is an organ ?

An organ is a part of the body that performs a specific function: like your Heart, Lungs, Kidney, Liver etc.

2. What are the Organs that can be donated ?

The organs that can be donated are:

Liver, Kidney, Pancreas, Heart, Lung, Intestine.

3. What is Tissue?

Tissue means a group of cells performing a particular function in the human body. Examples would be bone, skin, cornea of the eye, heart valve, blood vessels, nerves and tendon etc.

4. What are the tissues that can be donated?

The tissues that can be donated are:

Cornea, Bone, Skin, Heart Valve, blood vessels, nerves and tendon etc.

5. What is Organ Donation?

6. What are the different types of Organ Donation?

There are two types of organ donation:-


i) Living Donor Organ Donation: A person during his life can donate one kidney (the other kidney is capable of maintaining the body functions adequately for the donor), a portion of pancreas (half of the pancreas is adequate for sustaining pancreatic functions) and a part of the liver (the segments of liver will regenerate after a period of time in both recipient and donor).


ii) Deceased Donor Organ Donation: A person can donate multiple organ and tissues after (brain-stem/cardiac) death. His/her organ continues to live in another personӳ body.

7. Is there any age limit for Organ Donation?

Age limit for Organ Donation varies, depending upon whether it is living donation or cadaver donation; for example in living donation, person should be above 18 year of age, and for most of the organs deciding factor is the person physical condition and not the age. Specialist healthcare professionals decide which organs are suitable case to case. Organs and tissue from people in their 70s and 80s have been transplanted successfully all over the world. In the case of tissues and eyes, age usually does not matter. A deceased donor can generally donate the Organs & Tissues with the age limit of:


           Kidneys, liver: up-to 70 years

Heart, lungs: up-to 50 years

Pancreas, Intestine: up-to 60-65 years

          Corneas, skin: up-to 100 years

Heart valves: up-to 50 years
Bone: up-to 70 years

8. Who can be a Donor?

Living Donor: Any person not less than 18 years of age, who voluntarily authorizes the removal of any of his organ and/or tissue, during his or her lifetime, as per prevalent medical practices for therapeutic purposes.


Deceased Donor: Anyone, regardless of age, race or gender can become an organ and tissue donor after his or her Death (Brainstem/Cardiac). Consent of near relative or a person in lawful possession of the dead body is required. If the deceased donor is under the age of 18 years, then the consent required from one of the parent or any near relative authorized by the parents is essential. Medical suitability for donation is determined at the time of death.

9. How can I be a Donor, What is the process to take donor pledge?

You can be a donor by expressing your wish in the authorized organ and tissue donation form (Form-7 As per THOA). You may pledge to donate your organs by signing up with our website www.notto.nic.in and register yourself as donor or for offline registration you may download Form 7 from our website. You are requested to fill the form 7 and send signed copy to NOTTO at below mentioned address:


NATIONAL ORGAN AND TISSUE TRANSPLANT ORGANISATION

                 4th Floor, NIOP Building, Safdarjung Hospital Campus, New Delhi-110029

10. Do I need to carry my donor card always?

Yes, it will be helpful for the health professionals and your family.

11. Do I need to register my pledge with more than one Organisation?

No, if you have already pledged with one organisation & received a Donor Card, you need not register with any other organisation.

12. Can a person, without a family, register for pledge?

Yes, you can pledge, but you need to preferably inform the person closest to you in life, a friend of long standing or a close colleague, about your decision of pledging. To fulfill your donation wishes, healthcare professionals will need to speak to someone else at the time of your death for the consent.

13. What is the benefit to my family or me after donation of organs?

Donation of an organ or tissue provides an unparalleled opportunity to give someone a second chance of life. Your donation is not only giving impact to the life of one person or family, but it is of overall help for the society as a whole.

14. If I had pledged before, can I change my mind to un-pledge?

Yes, you can un-pledge by making a call to the NOTTO office or write or visit NOTTO website www.notto.nic.in and avail of the un-pledge option by logging into your account. Also, let your family know that you have changed your mind regarding organ donation pledge.

15. Are there any religious objections to donate Organs and Tissues?

No, none of our major religions object to donate organs and tissues, rather they all are promoting and supporting this noble cause. If you have any doubts, you may discuss with your spiritual or religious leader or advisor.

16. How many patients need organ transplant in India on an average?

A-In India there is a growing need of Organ and tissue transplant due to large number of organ failure. As there is no organized data available for the required organs, the numbers is only estimates. Every year, following number of persons needs organ/tissue transplant as per organ specified:

Kidney

2,50,000

Liver

80,000

Heart

50,000

Cornea

1,00,000

17. The people who have pledged for Organ donation in life, will they definitely become organ donors?

No, Only few people die in the circumstances where they are able to donate their organs. That is the reason we need people to take pledge for Organ Donation and registered them self as potential Donor.

18. Are donors screened to identify if they have a transmissible disease?

Yes, Blood is taken from all potential donors and tested to rule out transmissible diseases and viruses such as HIV and hepatitis. The family of the potential donor is made aware that this procedure is required.

19. Can I be a donor if I have an existing medical condition?

Yes, in most circumstances you can be a donor. Having a medical condition does not necessarily prevent a person from becoming an organ or tissue donor. The decision about whether some or all organs or tissue are suitable for transplant is made by a healthcare professional, taking into account your medical history.


In very rare cases, the organs of donors with HIV or hepatitis-C have been used to help others with the same conditions. This is only ever carried out when both parties have the condition. All donors have rigorous checks to guard against infection.

20. Can I be an organ donor, if I have been rejected to donate blood?

Yes, The decision about whether some or all organs or tissue are suitable for transplant is always made by a specialist, taking into account your medical history. There may be specific reasons why it has not been possible to donate blood, such as having anemia or had a blood transfusion or had hepatitis in the past or there may be reasons why you could not donate blood because of your health at the time - sometimes a simple thing like a cold or medication that you are taking can prevent you from donating blood.

21. How does whole body donation differ from organ donation?

Organ donation for therapeutic purposes is covered under the Transplantation of Human Organs Act (THOA 1994).Whole body donation is covered by the Anatomy Act 1984.


Organ and Tissue donation is defined as the act of giving life to others after death by donating his/her organs to the needy suffering from end stage organ failure.


Body donation is defined as the act of giving oneӳ body after death for medical research and education. Those donated cadavers remain a principal teaching tool for anatomists and medical educators teaching gross anatomy.

22. Can a dead body be left for medical education or research after the organs have been retrieved for donation?

No, Bodies are not accepted for teaching purposes if organs have been donated or if there has been a post-mortem examination. However, if only the corneas are to be donated, a body can be left for research.


2. Organs & Tissues Transplant

1. What is Transplantation?

Transplantation is the act of surgical removal of an organ from one person and placing it into another person. Transplantation is needed when the recipient's organ has failed or has been damaged due to illness or injury.

2. What are the end stage diseases that can be cured by transplantation?

Here are some end stage diseases which can be cured by the transplantation:

Diseases

Organs

heart failure

Heart

terminal lung illnesses

Lungs

kidney failure

Kidneys

liver failure

Liver

Diabetes

Pancreas

Corneal Blindness

Eyes

Heart Valvular disease

Heart valve

severe burns

Skin

3. Who will tell me about the Transplant process?

Transplant Coordinator and Treating Registered Medical Practitioner will explain you about the process of Transplant.

4. Who is transplant coordinator?

Transplant Coordinator means a person appointed by the hospital for coordinating all matters relating to removal or transplantation of Human Organs or Tissues or both and for assisting the authority for removal of human organs.


Though their work is more related to deceased organ donation, they are responsible for living organ donation also. The current Transplantation of Human Organ Act envisages that every hospital doing transplant activity, whether retrieval or organ transplantation must have a transplant coordinator in the hospital before the center is registered for transplantation under the act. Transplant coordinator is a pivot of the organ donation and transplantation.

5. What is the role of a transplant coordinator in Organ & Tissue Transplant?

The transplant coordinator has to counsel the grieved family, make them comfortable and approach the subject of eye donation and later on solid organ donation.


If the family gives consent for organ retrieval, then the coordinator has to inform the Nodal Officer and coordinate with the ICU staff to maintain the patient on ventilator and organize organ retrieval. The coordinator has to ensure that all paperwork is correctly done and that the family receives the body as soon as possible.

6. Is there any insurance cover for organ transplant costs?

Till few years back, transplant cost both for donor as well as recipient was not covered by most of the insurance companies. Now a day many insurance companies are covering cost related to transplant. It will be better to be sure when you are going for insurance.

7. Is there any age limit to be registered for transplant?

Yes, patient should be fit for transplant and age is one of the criteria for assessing fitness of patient for transplant.

8. What is waiting list for Organ Transplant?

A list of people waiting for receiving an organ.

9. How does someone get on the waiting list?

The patient can register for inclusion in the waiting list through a registered transplant hospital. The treating physician of the hospital shall make an evaluation (based on medical history, current condition of health, and other factors) and decide if the patient needs a transplant and meets the criteria to be listed. Like for kidney transplant, other than blood group, main criteria is time since patient is on regular dialysis. Similarly, for other organs, criteria are different based on medical history, current condition of health, and other factors.

10. How can I know that I am fit to be listed for organ transplant?

Every patient who has developed end stage organ failure may not be fit for organ transplant. Basic principle is that patient must be screened on medical grounds (based on medical history, current condition of health, and other factors) for the development of end stage organ failure. Your treating doctor will decide whether you are medically fit for transplant and other issues before listing in the wait list.

11. How long will I have to wait?

Once you are added to the national organ transplant waiting list, you may receive an organ on the same day, or you may have to wait many years. Factors affecting are how well you match with the donor, how sick you are, and how many donors are available in your local area compared to the number of patients waiting.

12. Why waiting list is so long?

There is a huge disparity between demand and supply for transplant. There are more numbers of patients requiring different organs as compared to number of organs available for transplantation. That is why there is urgent need to create awareness about organ donation. As more persons decide to take the pledge and donate organs, the waiting list will go down.

13. What is the process to find a right donor?

When a transplant hospital adds an individual to the waiting list, it is placed in a pool of names. When any deceased organ donor becomes available, all the patients in the pool are compared to that donor. Factors such as medical urgency, time spent on the waiting list, organ size, blood type and genetic makeup are considered.

14. How long it will take to get a cadaver's organ?

There is no time line on how long one will have to wait for an organ that the individual requires. This depends on his/her medical situation and how frequently organs are becoming available in a city or state.

15. Do I have option other than organ transplant?

This query can only be answered by the treating doctor depending upon medical condition and stage of damage of the organ. For example in a case of kidney failure, dialysis is an alternative treatment and for kidney failure patient transplant is usually not an emergency. Also, for a heart failure patient, some patients can be maintained on artificial cardiac assistive devices. Similarly for other organs criteria's are different, that can be maintained on medical therapies for the time being.

16. Is it possible to know my status in the waiting list?

Yes, you may know your status in the waiting list as this is a quite transparent system. But this will not help you significantly as getting an organ depends on many other factors other than just waiting list number.

17. Do I need to be always prepared to receive call for transplant?

Yes, it may be better to be mentally prepared and have some funds for an urgent organ transplant. Cadaver transplant is mostly on urgent basis. That is why it is better that your investigations for cadaver transplant are updated all the time so that whenever you receive a call, you can get the organ. Getting a cadaver organ is a gift and one should not miss it.

18. If I get a call for transplant, will I definitely get the organ?

No, getting a call for transplant does not mean that you will definitely receive an organ. The transplant team will examine your immediate fitness for transplant. There is possibility that the tests done just before possible transplant may not be normal to make you fit for transplant. Further, more than one patient is called for possible transplant and it may be a chance that someone else will be more fit than you for that particular organ transplant.

19. Would a donor's or recipient's family ever know each other?

No, in Cadaver Organ Donation Programme confidentiality is always maintained, unlike in the case of living donors who usually already know each other.


If the family wishes, they will be given some brief details such as the age and sex of the person or persons who have benefited from the donation. Patients who receive organs can obtain similar details about their donors. It is not always possible to provide recipient information to donor families for some types of tissue transplant.


Those who have wish to exchange anonymous letters of thanks or good wishes they can do it through the transplant coordinator. In some instances donor families and recipients have arranged to meet.

20. What is the protocol to maintain waiting list?

As per protocol, patients who require cadaver organs are put in the waiting list. But in India, number of patients requiring organs are more as compared to number of organs available.


There are two types of waiting list; one is urgent waiting list and another one is regular waiting list. Urgent listing of patients for cadaver organ transplant is primarily based on medical criteria, i.e. patient needs organ on urgent basis otherwise he/she may not survive.


Regular waiting list is also based on medical criteria and these criteria are different for different organs. Like for kidney transplant, main criteria is time spent on regular dialysis. Similarly, for other organs, criteria are different.

21. What is the protocol for organ distribution?

The organs would be distributed locally within the State first, and if no match is found, they are then offered regionally, and then nationally, until a recipient is found. Every attempt would be made to utilize donor organs.

22. How are donated organs matched with patients?

Many medical factors need to match to ensure a successful organ transplant. Blood group is one of the major factors taken into account. Organ size of the donor & recipient is also considered. For kidneys another important factor is tissue matching which is more complex than blood grouping matching and also takes more time. The best results can be achieved if there is a perfect kidney match.


There is a local, regional and national computerized list of patients waiting for an organ transplant. Most of the time, computer will identify the best matched patient for a particular organ and organ is offered to the transplant unit who is treating that patient. Also, priority is given to patients who most urgently need a transplant. NOTTO operates the waiting list and organ allocation system. It works round the clock, every day of the year. In case of tissues, matching is usually not required.

23. Can my Organs be given to a foreigner also?

As per the Transplantation of Human Organ Act 1994, sequence of allocation of organs shall be in the following order: State List-Regional list-National List-Person of Indian Origin-Foreigner.

 

3. Living Donor Related Transplant

1. What is living donor organ donation?

Means a person during his life can donate one kidney (one kidney is capable for maintaining the body functions), a portion of pancreas (half of the pancreas is adequate for sustaining pancreatic functions) and a part of the liver (the segments of liver will regenerate after a period of time).

2. Can I donate organ while I am still alive?

Yes, but not all organs and tissues, only few organs can be donated during life. The most common organ donated by a living person is a kidney as a healthy person can lead a completely normal life with only one functional kidney. Kidneys transplanted from living donors have a better chance of long-term survival than those transplanted from deceased donor. Nearly 90% of all kidney transplants currently in India are from living donor.


In addition to kidney, part of a liver can be transplanted and it may also be possible to donate a segment of a lung and, in a very small number of cases, part of the small bowel. For all forms of living donor transplants the risk to the donor must be considered very carefully. Before a living donor transplant can go ahead there are strict regulations to meet and a thorough process of assessment and discussion.

3. What are the different types of living organ donation?

Living Near Related Donors: Only immediate blood relations are accepted usually as donors viz., parents, siblings, children, grandparents and grand children (THOA Rules 2014). Spouse is also accepted as a living donor in the category of near relative and is permitted to be a donor.


Living Non- near relative Donors: are other than near relative of recipient or patient. They can donate only for the reason of affection and attachment towards the recipient or for any other special reason.


SWAP Donors: In those cases where the living near-relative donor is incompatible with the recipient, provision for swapping of donors between two such pairs exists, when donor of first pair matches with the second recipient and donor of second pair matches with the first recipient This is permissible only for near relatives as donors.

4. Is there age limit for living donor?

Yes, there is some age-limit for living organ donation. Living donation should be done after 18 year of age.

5. What is Swap donation?

Sometimes in the family, there is a potential related donor who is otherwise willing but due to blood group mis-matching criteria or due to some other medical reasons is not fit to donate organ to that particular recipient in family. Further, in another family similar situation exists. However, in these two families, donor of one family may become medically fit for recipient of other family and vice versa. These two families then make a pair and make organ transplant possible for these two recipients of different families. This is called ҳwap donationҠtransplantation. Swap transplant is legally permitted in THOA (Amended) act 2012.

6. Will I become medically unfit after organ donation?

No, It is basic principle of living donation program that person remains absolutely healthy for the rest of his/her life after donation. Thus, donor is not medically unfit for any purpose. However, in certain situation, living organ donor is treated differently. Like in the Armed Forces, an organ donor is not taken as normal and donor faces issues related to Promotion in job etc.

7. Is it possible to receive organs from a friend or other than near relative?

As per Transplantation of Human Organ Act, any living person other than near relative can also donate organ for the reason of affection and attachment towards recipient or for any other special reason. Such cases have to be approved by the Authorization Committee of the Hospital, where the transplant is going to take place. Approval of authorization Committee is mandatory in all other than cases involving relatives.


If such authorization committee is not existing in the Hospital then it can be approved by the respective district or state level Authorization committee of the district (or state, if no committee at district level), where the transplant hospital is located.

4. Deceased Donor Related Transplant

1. What is Cadaver/Deceased?

The Oxford Dictionary defines 'Cadaver' as 'a dead human body'. Medically a 'Cadaver' is a corpse used for dissection and study. In the area of Organ Transplantation, 'cadaver' refers to a brain-dead body with a beating heart, on life support system.


   

2. What is Deceased Donor Organ Donation?

A person can donate multiple organ and tissues after brain-stem death. His/her organ continues to live in another person's body.


3. What Organs and Tissues can a Deceased donor donate?

If different organs and tissues are in medically fit conditions, following organs and tissues can be donated:

Organs

Tissues

     Two kidneys

      Two corneas

     Liver

      Skin

     Heart

      Heart valves

     Two lungs

      Cartilage / Ligaments

     Intestine

      Bones /Tendons

     Pancreas

      Vessels

4. What is Brain-stem Death?

Brain stem death is cessation of function of the brain stem due to irreversible damage. It is an irreversible condition and the person has died. It is also called Brain Death in India.


A brain stem dead person cannot breathe on his own; however the heart has an inbuilt mechanism for pumping as long as it has a supply of oxygen and blood. A ventilator continues to blow air into lungs of brain stem dead persons, their heart continues to receive oxygenated blood and medicine may be given to maintain their blood pressure. The heart will continue to beat for a period of time after brain stem death - this does not mean that the person is alive, or that there is any chance of recovery.


The declaration of brain stem death is made with accepted medical standards. The parameters emphasize the 3 clinical findings necessary to confirm irreversible cessation of all functions of the entire brain, including the brain stem: coma (loss of consciousness) with a known cause, absence of brainstem reflexes, and apnea (absence of spontaneous breathing). These tests are carried out twice at the interval of at-least 6-12 hours by the team of Medical Experts. Brain-stem Death is accepted under the Transplant Human Organ Act since 1994.

5. Is Brain-stem Death legally accepted as death?

Yes, As per the Transplantation of Human Organs Act 1994 Brain Stem Death is legally accepted as death.

6. Who will certify the Brain-stem Death?

As per THOA Board of Medical Experts Consist of following will certify Brain-stem Death:

1. Doctor in charge of the hospital (medical superintendent)
2. Doctor nominated from a panel of Doctors appointed by the Appropriate Authority
3. Neurologist/neurosurgeon/intensivist nominated from a panel appointed by the Appropriate Authority.
4. Doctor treating the patient.
The panel of four doctors carries out the tests together to certify brain death.

7. Who explains to the family about the brain-stem death?

The doctor (Intensivist/ neurologist/neurosurgeon) who is treating the patient will explain to the family about brain-stem death.

8. If the family is willing to donate organs of the potential donor, how can they proceed for more information in terms of brain-stem dead?

       The family can approach the counselor of the hospital, the transplant coordinator or the doctors and nursing staff of the ICU.


9. What are the reasons for time delays in deceased organ donation?

Confirmatory tests for brain death have to be done twice within an interval of six hours between the tests. Once consent for organ donation has been obtained, coordinating the process of organ retrieval takes time.


Organ retrieval from deceased donors involves many hospitals , and transplant teams should ensure that the donated organs match as perfectly as possible with the recipient. If it is a medico-legal case, a post-mortem has to be performed and this involves both the police as well as the Forensic Medicine department.

10. How quickly should the donated Organs by a deceased donor, be transplanted?

Healthy organs should be transplanted as soon as possible. Different organs can be transplanted within different time frame as mentioned below:

Heart

4-6 Hours

Lungs

4-8 Hours

Intestine

6-10 Hours

Liver

12-15 Hours

Pancreas

12-24 Hours

Kidneys

24-48 Hours

11. Who will receive my organ?

Your vital organs will be transplanted into those individuals who need them most urgently. Gifts of life (Organs) are matched to recipients on the basis of medical suitability, urgency of transplant, duration on the waiting list and geographical location. NOTTO and its state units (ROTTO & SOTTO) will work round the clock, every day of the year and cover the whole of the country. Tissue is very occasionally matched, e.g. for size and tissue type, but otherwise is freely available to any patient in need of a transplant.

12. Who can give consent for organ donation after brain-stem death?

A person legally in possession of the deceased person can sign the consent form. This is usually done by a parent, spouse, son/daughter or brother/sister.


By signing a consent form the family says that they do not have any objection to the removal of organs from the body of their loved one. It is a legal document. This form is kept with the hospital.

13. If my family refused cadaver organ donation, will my treatment be affected?

No. Even though your family refuses for organ donation, the treatment will be carried out as per the clinical condition. Organ donation process is never linked with your appropriate treatment.


These two are separate entities. A completely different team work, for donation. Also, doctors involved in transplant operation are never involved in the donation process from the family of potential donor.

14. Can I be sure doctors will try to save me if I am registered as a potential organ donor?

15. If I carry a donor card, will my organ be taken out without my family being asked?

No. Even though if you carry a donor card, your immediate family members and close relatives will be asked for donation of organs and tissues. The consent is mandatory from the person lawfully in possession of the dead body, before donation can be carried out. If they refuse, then organ donation will not take place.

16. Is it possible that I can express my wish to donate organs to some people and not to others?

17. Is there any charge to my family for organ/tissue donation?

18. Does organ / tissue removal affect cremation / burial arrangements or disfigure the body?

19. Can organs be removed, after death, at home?

20. What, if I had pledged to donate Organs, but my family refuses?

In most situations, families agree of donation if they knew that was their loved oneӳ wish. If the family, or those closest to the person who has died, object to the donation when the person who has died has given their explicit permission, either by telling relatives, close friends or clinical staff, or by carrying a donor card or registering their wishes on the NOTTO website, healthcare professionals will discuss the matter sensitively with them. They will be encouraged to accept the dead personӳ wishes. However, if families still object, then donation process will not go further and donation will not materialize.

21. Is there difference in organs between heart beating donor or donor after cardiac death?

Yes. Heart beating donor means the patient has been declared as Brain-stem Dead, and his /her organs can be retrieved when heart is still beating with the assistive devices. Beating heart keeps the blood supply intact to organs and there is no damaging affect of low blood supply to organs.


 

In case of donation after cardiac death, heart has stopped beating and there is no blood supply to organs. Because of that, donation after cardiac death has to be done immediately, as without blood supply, the organs will not be viable for use after certain period of time.

22. Why can organs of a brain dead patient be used for transplantation and not those of a patient who has died of a cardiac arrest?


Solid organ donation (heart, lungs, liver, pancreas, kidneys) requires blood circulation to be maintained in these organs until retrieval. This is possible in brain-stem death where the functioning of these organs can be supported for some time.

However organ after cardiac death can also be harvested, provided the time gap is minimal.

5. Legal & Ethical Issues

1. What is National Human Organs and Tissues Removal & Storage Network?

The Central Government has established a National Human Organs and Tissues Removal & Storage Network named NOTTO, which stands for National Organ and Tissue Transplant Organisation. NOTTO will have five Regional Networks ROTTO (Regional Organ & Tissue Transplant Organization) and each Region of the country will develop SOTTO (State Organ and Tissue Transplant Organisation) in every State/ UT.


Each hospital of the country related to transplant activity, whether as retrieval or transplant, has to link with NOTTO, through ROTTO/SOTTO as a part of National Networking.

2. What is National Registry?

The national registry for organ donation & transplant is as follows:-


I - Organ Transplant Registry:


The Organ Transplant Registry shall include demographic data about the patient waiting for transplant (Organ / hospital wise waiting list), donor (Living Donor including Related Donor, Other than Near Related Donor, Swap Donors and Deceased Donor), hospitals, follow up details of recipient and donor etc., and the data shall be collected from all retrieval and transplant centers.


Data collection may preferably be through a web-based interface or paper submission and the information shall be maintained both specific organ wise and also in a consolidated formats.


The hospital or Institution shall update its website regularly in respect of the total number of the transplantations done in that hospital or institution along with reasonable detail of each transplant and the same data should be accessible for compilation, analysis and further use by authorised persons of respective State Governments and Central Government.


II - Organ Donation Registry:


The Organ Donation Registry shall include demographic information of donor (both living and deceased), hospital, height and weight, occupation, primary cause of death in case of deceased donor, associated medical illnesses, relevant laboratory tests, donor maintenance details, driving license or any other document of pledging donation, donation requested by whom, transplant coordinator, organs or tissue retrieved, outcome of donated organ or tissue, details of recipient, etc.


III - Tissue Registry:


The Tissue Registry shall include demographic information on the tissue donor, site of tissue retrieval or donation, primary cause of death in case of deceased donor, donor maintenance details in case of brain stem dead donor, associated medical illnesses, relevant laboratory tests, driving license or any other document pledging donation, donation requested by whom, identity of counsellors, tissue(s) or organ(s) retrieved, demographic data about the tissue recipient, hospital conducting transplantation, transplant waiting list and priority list for critical patients, if these exist, indication(s) for transplant, outcome of transplanted tissue, etc.


IV - Organ Donor Pledge Registry:


The National Organ Donor Register is a computerized database which records the wishes of people who have pledged for organ and tissue donation. Person during their life can pledge to donate their organ(s) or tissue(s) after their death through Form 7 and submit it in paper or online to the respective networking organization and pledger has the option to withdraw the pledge through intimation.


There are many hospitals and organizations those are also maintaining the list of persons who have pledged organ donation with them, will be passed to National Organ & Tissue Transplant Organisation for National Register.

3. What is legal position on Organ Donation?

Organ Transplantation and Donation is permitted by law, and covered under the "Transplantation of Human Organs Act 1994", which has allowed organ donation by live & Brain-stem Dead donors. In 2011, amendment of the Act also brought in donation of human tissues, there by calling the Amended Act "Transplantation of Human Organs & Tissues Act 2011".


4. What is organ trafficking?

In the present scenario the demand for solid organs is far from reaching the requirements, so the people in desperate need opt for different ways to save their loved oneӳ life.


In many instances, live donations have become commercialized, especially in the Living Unrelated group. This is a controversial issue. Poor and needy people get exploited; they give their organ in exchange for money, not understanding the seriousness of the surgery and post-operative care that has to taken. It is seen that patients from the developed countries usually come to developing countries for a transplant.

5. Can people buy / sell organs?

No. As per Transplant of Human Organ Act (THOA), buying/ selling of organ in any way is punishable and has significant financial as well judicial punishment. Not only in India, but in any part of world, selling of an organ is not permissible.

6. Whom do I report, in case, I find that there is a sale of organs?

In case, anybody submitting false records or any other delinquency should be reported to the Appropriate Authority of the State Government, Department of Health & Family Welfare. Any hospital, Authorization Committee, or a person can approach the State Appropriate Authority. The Appropriate Authority can file a case against the party.


As per the Amended 2011 THO Act offenses/punishments are as follow:

Offence ( THO Act 2011 Amendment)

Imprisonment

Fine

Removal of organs without authority

10 years

Rs. 20 Lakh

Removal of organs without authority - Penalty for RMP

1st offence: de-registration for 3 years

2nd offence: permanent de-registration

Commercial dealing in organs, falsification of documents

5 ֠10 years

Rs. 20 Lakh ֠1 crore

Any violation of THOA

5 years

Rs. 20 Lakh

7. What are the ethical concerns with living unrelated donations?

Doctors are concerned with the possible emotional/ financial exploitation of donors, by recipientsҠfamilies, and from transplant hospitals. They are worried that, with the increasing demand of organs, the rights of the poor donor to live with dignity may be abused.


Transplant hospitals have become more careful with a good system of screening in place, and an Authorization Committee of Hospital/ District/State scrutinizes all the applications. Today, Living Unrelated donations have become more transparent and streamlined.

8. What is "Required Request"?

Required request is a way of getting consent of the person for the cadaver donor transplantation. Any person, who wishes to donate his/her organ and tissue after his death, has to affirmatively make a pledge that his/her organs after death can be used for transplantation and saving life of other person.


At the time of death, Hospital staff approaches family of the deceased person for donating their loved ones organs and tissues to save life of others. This approach is also called as үpting inҠapproach.

9. What is "Presumed Consent"?

In the presumed consent approach, every person is supposed to be agreeing for organ donation at the time of death, unless the person has decided during his/her life time that he/she is not willing for organ and tissue donation after death. This system is also called "opting outԠsystem. There are countries in the world who have presumed consent approach for organ donation and they believe that presumed consent approach usually increase organ donation rate. However, all do not agree for the same. India does not follow this approach.

10. What is "Informed Consent"?

Informed consent is a process, which is not specific to organ and tissue donation. This is a process of reaching an agreement based on a full understanding of what will take place, in the form of medical treatment. Informed consent involves information sharing as well as the ability to understand and freely make a choice in relation to medical treatment.

11. What is NOTTO Organ Donor Register?

The NOTTO Organ Donor Register is a computerized database which records the wishes of people who have pledged for organ and tissue donation and decided that, after their death, they want to leave a legacy of life for others. There are many hospitals and organizations those are also maintaining the list of persons who have pledged organ donation with them, will be passed to NOTTO website for National Register.

12. Who can join the NOTTO Organ Donor Register?

Everyone irrespective of age or health can join the NOTTO Organ Donor Register. Joining the Register expresses a wish to help others by donating organs or tissues after death but importantly, joining the Register also is a way to give legal consent or authorization for donation to take place.

13. What is the importance of a donor registry?

A registry is an essential part of understanding who and where potential donors are. A registry gives a planner enough information to devise strategies to get more public cooperation and commitment towards organ donation. Having a registry in place allows doctors and transplant coordinators to check if a brain dead person wished to donate and then approaching the family for consent becomes easier. It helps in saving crucial time in the process of organ donation.

14. What are medico-legal cases?

When an accident victim is brought to a hospital for emergency treatment, an FIR has to be filed by the family in the nearest police station. Such cases are usually called medico-legal cases. Also, any medical treatment (for suicide, assault, poisoning or fall) which needs that the police should be notified becomes a medico-legal case.


The police will conduct an inquest about the incident and take charge of the case. A forensic doctor will examine the patient and will allow or deny organ retrieval.

15. Is the police department involved in any way for the declaration of brain-stem death?

The police department has to be informed that a patient is brain dead if it is a medico- legal case, but the declaration of brain-stem death is only done by a panel of doctors.

16. Does Government of India financially support organ transplant?

Yes. Government of India has started National Organ and Transplant Program (NOTP), under which patients below poverty line are supported for the cost of transplant as well as cost of immunosuppressant after transplant for one year. Other than this, renal transplant in all public hospitals is subsidized as per Government of India policy.

17. Is it possible to jump the waiting list if you are rich, well connected and influential?

No. In India, the allocation of organs to recipients on the waiting list is based on predetermined criteria which include date of registration and medical criteria.


The wealth, race, or gender of a person on the waiting list has no effect on when and whether a person will receive a donated organ. The Transplantation of Human Organs Act of 1994 makes it illegal to buy or sell human organs in India.

18. If someone desperately needs an organ, is there any point in making a special appeal?

Any special appeal usually results in more people agreeing to become donors and can increase the number of organs pledging.


However, family appeals through the newspapers and television will not result in an organ immediately becoming available for the person on whose behalf the appeal was made. The patient will still be on the waiting list, just like everyone else, and the rules that govern the matching and allocation of donor organs to recipients still apply.


19. Whether adopted children can be considered as near relative?

Children who have been adopted through laid down legal procedures under the prevailing Adoption Act and Rules thereunder are to be treated as near relatives under the THOTA 1994.


20. If neuro experts are not available then who can certify BSD (Brain Stem Death) in ICU (Intensive Care Unit) in his/her place?

 As per THOTA 1994, 

"Where a neurologist or a neurosurgeon is not available, an anesthetist or intensivist who is not part of the transplant team nominated by the head of the hospital duly empaneled by Appropriate Authority may certify the brain stem death as a member of the said Board”

The intensivist may include the Medical Doctors who have a postgraduate qualification such as in Internal Medicine/Anesthesia/Pulmonary Medicine/Surgery or DM in Critical Care/Pulmonary Critical Care medicine etc.

21. Is it right to remove a healthy organ from a living person and give it to another?

Organ transplantation is undertaken only as a lifesaving treatment. It is best for the transplant team to decide whether to go ahead with a live organ donation, keeping in mind the two issues of doing no harm to the donor, and doing good for the recipient. Only the transplant team can decide whether the benefit to the patient is worth the risk faced by the donor. The transplant team takes into account the mortality and morbidity of the donor, though this can be accurately predicted.








1. अंग और ऊतक दान

1. एक अंग (organ) क्या है?

अंग शरीर का एक हिस्सा है जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है: जैसे आपका हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत आदि।

2. किन अंगों का दान किया जा सकता हैं?

इन अंगों का दान किया जा सकता हैं: यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय, हृदय, फेफड़े, आंत।

3. ऊतक (Tissue) क्या है?

ऊतक एक कोशिका समूह है जो मानव शरीर में एक विशेष कार्य करता है। इसके उदाहरण हड्डी, त्वचा, आंख की कॉर्निया, हृदय वाल्व, रक्त वाहिकाएं, नस और कण्डरा आदि हैं।

4. किन ऊतकों का दान किया जा सकता हैं?

इन ऊतकों का दान किया जा सकता हैं: कॉर्निया, हड्डी, त्वचा, हृदय वाल्व, रक्त वाहिकाएं, नस और कण्डरा आदि।

5. अंग दान क्या है?

अंग दान एक व्यक्ति को बीमारी के अंतिम चरण में और अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होने पर एक अंग का उपहार देना है।

6. अंग दान दो प्रकार के होते हैं?

अंग दान के दो प्रकार के होते हैं: -

i) जीवित दाता द्वारा अंग दान : अपने जीवन के दौरान एक व्यक्ति एक गुर्दा दान कर सकता है (उसका दूसरा गुर्दा दाता के लिए पर्याप्त रूप से शरीर के कार्यों को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए), अग्न्याशय का हिस्सा (अग्न्याशय का आधा हिस्सा अग्नाशय के कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है) यकृत का हिस्साो (यकृत के हिस्से प्राप्तकर्ता और दाता दोनों में समय की अवधि के बाद पुन: बन जाएंगे)।

ii) मृतक दाता अंग दान: एक व्यक्ति (मस्तिष्क / हृदय) की मौत के बाद कई अंगों और ऊतकों का दान कर सकते हैं। उसके अंग किसी अन्यम व्यक्ति के शरीर में जीवित बन रहते हैं।

7. क्या अंग दान के लिए उम्र की कोई सीमा है?

अंग दान के लिए आयु सीमा अलग अलग है, जो इस पर निर्भर करती है कि क्याव जीवित व्यक्ति द्वारा दान किया जा रहा है या मृत व्यकक्ति द्वारा, उदाहरण के लिए जीवित व्यक्ति द्वारा दान हेतु व्य्क्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अधिकांश अंगों के लिए निर्णय लेने वाला कारक व्यदक्ति की शारीरिक स्थिति है, उसकी उम्र नहीं। विशेषज्ञ स्वांस्य्णत देखभाल व्येवसायिक व्यक्ति तय करते हैं कि हर मामले के अनुसार कौन सा अंग उपयुक्त् है। लोगों में उनके 70 और 80 वर्ष के दौरान अंगों और ऊतकों को दुनिया भर में सफलता पूर्वक प्रत्याेरोपित किया गाय है। ऊतकों और आंखों के मामले में आम तौर पर उम्र महत्वा नहीं रखती। एक मृत दाता आम तौर पर निम्नयलिखित आयु सीमा के अंदर अंगों और ऊतकों का दान कर सकता है :

गुर्दे, यकृत : 70 वर्ष तक

हृदय, फेफड़े : 50 वर्ष तक

अग्न्याशय, आंत : 60-65 वर्ष तक

कॉर्निया, त्वचा : 100 वर्ष तक

हृदय वाल्व : 50 वर्ष तक हड्डी : 70 वर्ष तक

8. कौन एक दाता हो सकता है?

जीवित दाता : एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, जो स्वे च्छाि से अपने अंग और / या ऊतक निकालने का अधिकार अपने जीवन काल के दौरान चिकित्सी य प्रयोजनों के लिए प्रचलित चिकित्सात प्रथाओं के अनुसार देता है।

मृतक दाता : कोई भी व्यअक्ति, चाहे उसकी उम्र, नस्लं लिंग कोई भी हो वह अपनी मृत्युअ (मस्तिष्क / हृदय) के बाद अंग और ऊतक दाता बन सकता है। मृत शरीर से इसके लिए उसके निकट संबंधियों या कानूनी तौर पर उसके साथ उस संबंध रखने वाले व्यकक्ति की सहमति आवश्यंक होती है। यदि मृत दाता की उम्र 18 साल से कम है तो माता पिता में से किसी एक या माता पिता द्वारा अधिकृत नजदीकी रिश्तेउदार की सहमति अनिवार्य है। दान देने की चिकित्साप उपयुक्तरता का निर्धारण मृत्युा के समय किया जाता है।

9. मैं एक दाता कैसे हो सकता हूं, दाता प्रतिज्ञा लेने की क्या प्रक्रिया है?

आप अधिकृत अंग और ऊतक दान प्रपत्र (फॉर्म -7 टीएचओए के अनुसार) में अपनी दाता बनने की इच्छा व्य्क्त( कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइटnotto.abdm.gov.in पर साइन इन द्वारा अपने अंगों के दान की शपथ ले सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं या स्वेयं हमारी वेबसाइट से प्रपत्र 7 डाउनलोड करते हुए अपना ऑफ लाइन पंजीकरण करा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्रपत्र 7 भरें और एनओटीटीओ के नीचे दिए गए पते पर हस्ताआक्षरित प्रति भेजें :

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन,

चौथा तल, एनआईओपी बिल्डिंग, सफदरजंग अस्पताल परिसर,

नई दिल्ली-110029

10. क्या मुझे हमेशा अपना दाता कार्ड साथ रखने की जरूरत है?

हां, यह स्वास्थ्य पेशेवरों और आपके परिवार के लिए मददगार होगा।

11. क्या मुझे एक से अधिक संगठन के साथ अपनी प्रतिज्ञा दर्ज करने की आवश्यकता है?

नहीं, यदि आपने पहले से ही एक संगठन के साथ प्रतिज्ञा की है और एक दाता कार्ड प्राप्त किया है, तो आपको किसी भी अन्य संगठन के साथ दर्ज करने की जरूरत नहीं है।

12. एक व्यक्ति, एक परिवार के बिना, प्रतिज्ञा दर्ज करा सकता है?

हां , आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं किंतु आपको अपने जीवन के किसी बहुत नजदीकी व्यिक्ति को, लंबे समय रहे दोस्त् या घनिष्ठप सहकर्मी को सूचित करना चाहिए कि आपने यह प्रतिज्ञा लेने का निर्णय लिया है। अपनी दान देने की इच्छान पूरी करने के लिए स्वािस्य्े देखभाल कर्मी किसी ऐसे व्यणक्ति से बात करेंगे जो आपकी मृत्यु के समय सहमति के लिए आपके पास होंगे।

13. अंगों के दान के बाद मेरे परिवार या मेरे लिए क्या लाभ है?

अअंग या ऊतक को दान करने से आपको किसी व्यनक्ति के जीवन को दोबारा जीने का ऐसा अवसर देने का लाभ मिलता है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आपका दान न केवल एक व्यरक्ति या उसके परिवार के जीवन पर प्रभाव डालेगा, बल्कि कुल मिलाकर समाज को भी इससे सहायता मिलेगी।

14. यदि मैं पहले प्रतिज्ञा करूं और बाद में मेरा मन बदल जाए तो क्या होगा?

हां, आप NOTTO कार्यालय में कॉल द्वारा या लिखित रूप से या NOTTO की वेबसाइट www.notto.nic.in के जरिए अपनी प्रतिज्ञा बदल सकते हैं और आपके एकाउंट में लॉग इन द्वारा प्रतिज्ञा का विकल्प बंद कर सकते हैं। आपके परिवार को भी बताएं कि आपने अंग दान करने की प्रतिज्ञा के बारे में अपना मन बदल दिया है।

15. अंगों और ऊतकों के दान के लिए क्या किसी भी धर्म में आपत्तियां बताई गई हैं?

नहीं, हमारे बड़े धर्मों में किसी में भी अंग और ऊतकों के दान पर कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है, बल्कि ये इस पवित्र कार्य को प्रोत्सा हन और समर्थन देते हैं। यदि आपको कोई शंका है तो आप अपने आध्याबत्मिक गुरू, धार्मिक नेता या सलाहकार से चर्चा कर सकते हैं।

16. औसतन भारत में कितने मरीजों को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है?

भारत में अंगों के विफल हो जाने की बड़ी संख्यार के कारण ऊतक और अंग प्रत्याकरोपण की जरूरत बहुत अधिक है। आवश्य क अंगों के लिए कोई संगठित आंकड़े उपलब्धग नहीं हैं, और यह संख्याब केवल अनुमान पर आधारित है। हर वर्ष, व्य़क्तियों की निम्नंलिखित संख्या को बताए गए अंग के अनुसार अंग / ऊतक प्रत्या रोपण की जरूरत होती है :

गुर्दे 2,50,000
यकृत 50,000
हृदय 50,000
कॉर्निया 1,00,000

17. जिन लोगों ने जीवन में अंग दान के लिए प्रतिज्ञा की है, क्या वे निश्चित रूप से अंग दाता बन जाएंगे?

नहीं, कुछ ही लोग उन परिस्थितियों में मरते हैं जहां वे अपने अंगों का दान करने में सक्षम हो सकें। यही कारण है कि हमें अंग दान करने और संभावित दाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने की प्रतिज्ञा लेने वाले लोगों की जरूरत है।

18. क्या दाताओं की छानबीन से यह पता लगाया जाता है कि उन्हें कोई संचारी रोग है?

हां, सभी संभावित दाताओं से रक्ता लिया जाता है और इसमें किसी संचारी रोग और हिपेटाइटिस जैसे वायरस की छानबीन के लिए इनकी जांच की जाती है। संभावित दाता के परिवार को बताया जाता है कि यह प्रक्रिया आवश्याक है।

19. यदि मुझे इस समय एक चिकित्सा परिस्थिति है तो क्या मैं एक दाता हो सकता हूं?

हां, अधिकांश मामलों में आप दाता हो सकते हैं। एक ऐसी चिकित्साक परिस्थिति व्यघक्ति को अनिवार्य तौर पर अंग या ऊतक दाता बनने से नहीं रोकती है। यह निर्णय कि क्याघ कुछ अंग या सभी अंग या ऊतक प्रत्याकरोपण के लिए उचित हैं, इसका निर्णय आपके पिछले चिकित्साा विवरण को विचार में लेकर स्वा‍स्य्लि देखभाल व्यानवसायिक कार्मिक द्वारा लिया जाता है।बहुत कम मामलों में हिपेटाइटिस – सी वाले दाताओं के अंगों को समान परिस्थितियों वाले लोगों की सहायता में इस्तेइमाल किया गया है। इसका इस्तेसमाल केवल तभी किया जाता है जब दोनों व्यसक्तियों में यह स्थिति होती है। सभी दाताओं को संक्रमण से रोकथाम के लिए बचाव के सघन उपाय करने चाहिए।

20. यदि मैंने रक्त दान के लिए मना कर दिया है, तो क्या मैं एक अंग दाता हो सकता हूं?

हां, इसके बारे में निर्णय कि कुछ या सभी अंग या ऊतक प्रत्याकरोपण के लिए उपयुक्त हैं, इसका निर्णय आपके पिछले चिकित्साि विवरण को विचार में लेकर हमेशा किसी विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाएगा। इसके विशिष्टि कारण हो सकते हैं कि रक्त दान करना संभव क्यों नहीं है, जैसे खून की कमी होना या रक्तष आधान या पिछले दिनों में हिपेटाइटिस का प्रभाव या ऐसे कोई अन्य कारण जिनसे आप अपनेस्‍वास्‍थ्‍य के कारण उस वक्त रक्तं दान नहीं कर सके – कभी कभार एक सरल स्थिति जैसे जुकाम या आप द्वारा ली जाने वाली दवा के कारण आप रक्तक दान नहीं कर सकते।

21. पूरे शरीर के दान से अंग दान कैसे अलग है?

चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए अंग दान मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओए 1994) के तहत कवर किया जाता है। पूरे शरीर के दान को शारीरिक रचना अधिनियम 1984 द्वारा कवर किया जाता है।

अंग और ऊतक प्रत्याररोपण को अन्यक लोगों के लिए जीवन देने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंतिम चरण पर अंग के विफल रहने से पीडित जरूरत मंद लोगों को उसके अंग मृत्युह के बाद लगाए जाते हैं।

शरीर का दान चिकित्साद अनुसंधान और शिक्षा के लिए मौत के बाद व्यसक्ति के शरीर को देने का कार्य है। जो लोग मृत शरीर का दान करते हैं, वे शरीर रचना वैज्ञानिकों और चिकित्सा शिक्षकों द्वारा पूरी शारीरिक संरचना सिखाने का एक प्रधान साधन बने रहते हैं।

22. एक मृत शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है या अनुसंधान के बाद अंग दान को पुनः प्राप्त किया जा सकता है?

नहीं, यदि अंगों का दान किया गया है या पोस्टि मॉर्टम जांच कराई गई है तो शरीर को अध्याजपन के प्रयोजन हेतु स्वीकार नहीं किया जाता है। जबकि, यदि केवल कोर्निया को दान किया जाता है, तो शरीर को अनुसंधान के लिए छोड़ा जा सकता है।

23. मैं अंग दान को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता हूं?

आप ऐसे मदद कर सकते हैं:

• एक दाता बनने और दूसरों की जान बचाने के लिए आप अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार से बात कर सकते हैं।

• लोगों को कार्य स्थकल पर, अपने समुदाय, अपने पूजा के स्थ,ल पर और अपने नागरिक संगठनों में प्रेरणा देकर दान का प्रोत्साकहन दे सकते हैं।

2. अंग और ऊतक प्रत्यारोपण

1. प्रत्यारोपण क्या है?

अप्रत्यातरोपण एक व्यअक्ति से एक अंग को सर्जरी द्वारा निकालकर दूसरे व्ययक्ति में लगाना है। प्रत्यातरोपण की आवश्यवकता तब पड़ती है जब इसे ग्रहण करने वाले व्यदक्ति का वह अंग काम नहीं करता है या किसी चोट अथवा बीमारी के कारण क्षति ग्रस्तस हो जाता है।

2. अंतिम चरण के ऐसे कौन से रोग है जिन्हें प्रत्या्रोपण से ठीक किया जा सकता है?

अंतिम चरण के कुछ ऐसे रोग हैं जिन्हें प्रत्याीरोपण से ठीक किया जा सकता है :


रोग

अंग

दिल का दौरा

हृदय

फेफड़े की टर्मिनल बीमारी

फेफड़े

गुर्दे की विफलता

गुर्दे

यकृत की विफलता

यकृत

मधुमेह

अग्न्याशय

कॉर्नियल अंधापन

आंखें

हृदय वाल्वुलर रोग

हृदय वाल्व

गंभीर जलन

त्वचा

3. प्रत्यारोपण प्रक्रिया के बारे में मुझे कौन बताएगा?

प्रत्यारोपण समन्वयक और पंजीकृत चिकित्सक उपचार के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के बारे में आपको समझाएंगे।

4. प्रत्यारोपण के समन्वयक कौन है?

प्रत्यारोपण समन्वयक का अर्थ है अस्पताल द्वारा मानव अंग या ऊतक या दोनों के प्रत्यासरोपण या इन्हें निकालने से संबंधित सभी मामलों का समन्वहय करने के लिए अस्पताल द्वारा नियुक्ते व्यिक्ति, जो मानव अंग निकालने के लिए प्राधिकरण की सहायता करते हैं। जबकि इनका कार्य अधिकांशत: मृत अंग दान से संबंधित है, ये जीवित अंग दान के लिए भी जिम्मेनदार हैं। मानव अंग प्रत्या रोपण के वर्तमान अधिनियम में संकल्प ना की गई है कि प्रत्यारोपण गतिविधि करने वाले प्रत्येक अस्पताल, चाहे यहां पुन: प्राप्ति की जाती हो या अंग प्रत्यारोपण किया जाता हो, उस केंद्र को अस्पताल में अधिनियम के तहत प्रत्याैरोपण हेतु पंजीकृत कराने से पहले वहां एक प्रत्यारोपण समन्वयक होना अनिवार्य है। प्रत्या्रोपण समन्वृयक अंग दान और प्रत्या्रोपण में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

5. अंग और ऊतक प्रत्यारोपण में एक प्रत्यारोपण समन्वयक की क्या भूमिका है?

एक प्रत्याहरोपण समन्वरयक को शोकाकुल परिवार को सांत्व ना देनी होती है और व्ययक्ति की आंखें दान करने के लिए तथा बाद में ठोस अंग दान के लिए संपर्क करना होता है।यदि परिवार अंग देने के लिए सहमत होता है तो समन्वएयक द्वारा नोडल अधिकारी को जानकारी दी जाती है तथा आईसीयू कर्मचारियों के साथ रोगी को वेंटिलेटर पर रखने और अंग प्राप्ति के लिए व्यतवस्था का समन्वेय करने की जरूरत होती है। समन्व्यक को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी कागजी कार्रवाई सही तरीके से की जाती है और परिवार को जल्दी् से जल्दीह शरीर अंतिम क्रिया के लिए सौंप दिया जाता है।

6. क्या अंग प्रत्यारोपण के खर्च के लिए कोई बीमा कवर है?

कुछ वर्ष पहले तक, दाता और ग्राही दोनों के लिए ही प्रत्याकरोपण की लागत को बीमा की अधिकांश कंपनियों द्वारा कवर नहीं किया जाता था। अब इन दिनों कुछ बीमा कंपनियां प्रत्या रोपण से संबंधित खर्च को कवर करती हैं। यह बेहतर होगा कि आप बीमा कराते समय इसे सुनिश्चित कर लें।

7. क्या प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत करने की कोई आयु सीमा है?

हां, रोगी को प्रत्याररोपण के लिए फिट होना चाहिए और प्रत्याारोपण के लिए रोगी की फिटनेस का आकलन करने के लिए मानदण्डोंय में उम्र एक बिंदु है।

8. क्या अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची होती है?

एक अंग प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करने वाले लोगों की एक लंबी सूची है।

9. व्याक्ति का नाम प्रतीक्षा सूची में कैसे दर्ज हो सकता है?

एक रोगी पंजीकृत प्रत्याारोपण अस्पइताल के माध्यसम से प्रतीक्षा सूची में शामिल होने का पंजीकरण करा सकता है। अस्पीताल में इलाज करने वाले डॉक्‍टर मूल्यांीकन करेंगे (चिकित्सार जानकारी, स्वापस्य्ें की मौजूदा स्थिति और अन्या कारकों के आधार पर) और निर्णय लेंगे कि क्याा रोगी को प्रत्यांरोपण की जरूरत है वह सूची में दिए गए मानदण्डो पूरे करता है। जैसे कि गुर्दा प्रत्या रोपण के लिए, रक्तप समूह के अलावा मुख्ये मानदण्ड वह समय है जब से रोगी नियमित रूप से डायालिसिस कराता है। इसी प्रकार अन्यू अंगों के लिए मानदण्डद पिछली चिकित्सा् जानकारी, स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति, और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं।

10. मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अंग प्रत्यारोपण के लिए सूचीबद्ध होने के लिए फिट हूं?

प्रत्ये क रोगी जिसमें अंग की विफलता का अंतिम चरण विकसित हो चुका है, वह अंग प्रत्या रोपण के लिए फिट नहीं होता है। बुनियादी सिद्धांत यह है कि रोगी की छानबीन अंतिम चरण की अंग विफलता विकसित होने के लिए चिकित्सा आधार (चिकित्सा का इतिहास, स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति, और अन्य कारकों के आधार पर) पर की जानी चाहिए। आपका इलाज करने वाले डॉक्ट र यह तय करेंगे कि क्याा आप प्रत्या रोपण के लिए चिकित्साक की दृष्टि से फिट हैं और प्रतीक्षा सूची में रखने से पहले अन्यक मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।

11. मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा?

जब आपको राष्ट्री य अंग प्रत्याारोपण प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है तो आपको उसी दिन भी अंग मिल सकता है या आपको कई सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। आपको दाता के साथ मिलान करने, आपकी बीमारी की स्थिति और आपके स्थाैनीय क्षेत्र में प्रतीक्षारत रोगियों की संख्या की तुलना में उपलब्धी दाताओं की संख्यास इसे प्रभावित करने वाले कारक हैं।

12. प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी क्यों है?

प्रत्यारोपण के लिए मांग और आपूर्ति के बीच भारी असमानता है। प्रत्यामरोपण के लिए उपलब्धअ अंगों की संख्याल की तुलना में विभिन्नअ अंगों की आवश्यमकता वाले रोगियों की संख्यां अधिक है। यही कारण है कि अंग दान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तत्काल आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोग जब अंग दान करने की प्रतिज्ञा करेंगे तब यह प्रतीक्षा सूची समाप्त् होगी।

13. एक सही दाता को खोजने की क्या प्रक्रिया है?

जब प्रत्यारोपण अस्पेताल में एक व्‍यक्ति का नाम प्रतीक्षा सूची में आता है तो इसे नामों के समूह में रखा जाता है। जब कोई मृतक अंग दाता उपलब्ध हो जाता है तो उस दाता के साथ समूह में मौजूद सभी रोगियों की तुलना की जाती है। कारक जैसे चिकित्सा तात्कालिकता, प्रतीक्षा सूची में लगने वाला समय, अंग का आकार, रक्तत समूह और आनुवंशिक बनावट पर विचार किया जाता है।

14. एक शव के अंग प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा?

इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि एक व्यीक्ति को अपने लिए एक अंग हेतु कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यह उसकी चिकित्सा परिस्थिति और उस शहर या राज्यग में अंग के उपलब्धक होने की संख्यास पर निर्भर करता हैा

15. क्या मेरे पास अंग प्रत्यारोपण के अलावा अन्य विकल्प है?

इस प्रश्न का उत्तर इलाज करने वाले डॉक्टलर द्वारा चिकित्सान स्थिति और अंग की क्षति के चरण के आधार पर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए गुर्दे की विफलता के एक मामले में, डायालिसिस एक विकल्पिक उपचार है और गुर्दे के विफल होने पर आम तौर पर रोगी को प्रत्यािरोपण की आवश्याकता आपातकालीन स्थिति नहीं होती है। साथ ही दिल का दौरा पड़ने वाले रोगी के लिए, कुछ रोगियों को कृत्रिम हृदय सहायक उपकरणों पर रखा जा सकता है। इसी प्रकार अन्यी अंगों के लिए मानदण्डं अलग अलग हैं, जिन्हेंण कुछ समय के लिए चिकित्सा उपचार पर रखा जा सकता है।

16. क्या यह जानना संभव है कि प्रतीक्षा सूची में मेरी क्या स्थिति है?

हां , आप प्रतीक्षा सूची में अपनी स्थिति जान सकते हैं, क्योंलकि यह एक पारदर्शी प्रणाली है। किंतु इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंतकि एक अंग का मिलना केवल प्रतीक्षा सूची की संख्या के अलावा अन्यी अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

17. क्यां मुझे हमेशा प्रत्यारोपण के लिए कॉल प्राप्त करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है?

हां, यह बेहतर है कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें और तत्काजल अंग प्रत्याररोपण के लिए कुछ धनराशि रखें। ज्यादातर शव प्रत्यारोपण के मामले तात्कालिक आधार पर होते हैं। यही कारण है कि आपको शव प्रत्याररोपण के लिए जांचों की अद्यतन जानकारी हर समय होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी कॉल प्राप्तो होती है आप अंग प्राप्त कर सकते हैं। मृत शरीर का अंग एक उपहार है और इसे खोना नहीं चाहिए।

18. यदि मुझे प्रत्यारोपण के लिए एक कॉल आता है तो क्याह मुझे निश्चित रूप से अंग मिल जाएगा?

नहीं, प्रत्याकरोपण के लिए आने वाले कॉल का अर्थ यह नहीं है कि आपको निश्चित रूप से अंग मिल जाएगा। प्रत्याररोपण दल इसके प्रत्यावरोपण हेतु आपकी तत्काकल फिटनेस की जांच करेगा। इसकी संभावना है कि प्रत्याररोपण के ठीक पहले की गई जांच आपको प्रत्या रोपण के लिए सामान्यभ नहीं दर्शाती है पुन: एक से अधिक रोगियों को संभावित प्रत्यािरोपण के लिए बुलाया जा सकता है और इसकी संभावना है कि उस विशेष अंग प्रत्या रोपण के लिए दूसरे व्ययक्ति को आपकी तुलना में अधिक फिट पाया जाता है।

19. क्या एक दाता या प्राप्तकर्ता के परिवार कभी एक दूसरे को जानेंगे?

नहीं, मृत अंग दान कार्यक्रम में हमेशा गोपनीयता बनाए रखी जाती है, यह जीवित दाताओं के मामले से अलग है जो आम तौर पर पहले से एक दूसरे को जानते हैं।यदि परिवार चाहता है तो उन्हेंप उस व्यकक्ति की आयु और लिंग जैसे कुछ संक्षिप्तद विवरण बता दिए जाते हैं जिसे दान पाने से लाभ हुआ है। जिन रोगियों को अंग प्राप्त होते हैं वे अपने दाताओं के बारे में समान प्रकार के विवरण प्राप्तो कर सकते हैं। यह हमेशा संभव नहीं है कि ऊतक प्रत्याारोपण के कुछ प्रकारों में दाता को ग्राही की जानकारी प्रदान की जाए। जो लोग बेनाम रहना चाहते हैं वे अपने धन्यकवाद पत्र या शुभकामनाएं प्रत्याररोपण समन्व यक के माध्यनम से भेज सकते हैं। कुछ मामलों में दाता परिवारों और ग्राहियों ने मिलने की व्यावथा जो की है।

20. क्या प्रतीक्षा सूची बनाए रखने के लिए प्रोटोकॉल है?

प्रोटोकोल के अनुसार, जिन रोगियों को मृत अंग की जरूरत होती है, उन्हेंि प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। किंतु भारत में अंगों की आवश्यगकता वाले रोगियों की संख्या उपलब्धन अंगों की तुलना में बहुत अधिक है।इसमें दो प्रकार की प्रतीक्षा सूचियां हैं; एक तत्का्ल प्रतीक्षा सूची और दूसरी नियमित प्रतीक्षा सूची। मृत अंग प्रत्याेरोपण के लिए रोगियों की तात्कातलिक प्रतीक्षा सूची प्राथमिक तौर पर चिकित्सात मानदण्डों अर्थात रोगी की आवश्यगकता के अंगों को तात्का लिक आधार पर बनाई जाती है अन्याथा वह जीवित नहीं रहेगा। नियमित प्रतीक्षा सूची भी चिकित्सा मानदण्डों पर आधारित होती है और ये मानदण्डय विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए गुर्दा प्रत्याडरोपण के लिए मुख्यए मानदण्डै नियमित डायालिसिस पर लगने वाला समय है। इसी प्रकार अन्यऔ अंगों के लिए मानदण्डर अलग अलग होते हैं।

21. अंग वितरण के लिए प्रोटोकॉल क्या है ?

इन अंगों को सबसे पहले राज्य के अंदर वितरित किया जाएगा और यदि कोई मिलान नहीं पाया जाता है तो इन्हेंर पहले क्षेत्रीय और फिर राष्ट्रीाय स्तलर पर प्रस्तािवित किया जाएगा, जब तक ग्राही नहीं मिल जाता। दाता के अंगों का इस्तेऔमाल करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।चना सिखाने का एक प्रधान साधन बने रहते हैं।

22. दान दिए गए अंगों को रोगियों के साथ कैसे मिलाया जाता हैं?

एक सफल अंग प्रत्यारोपण सुनिश्चित करने के लिए कई चिकित्सा कारकों का मिलान करने की जरूरत होती है। रक्तक समूह एक प्रमुख कारक है जिसे विचार में लिया जाता है। दाता और ग्राहियों के अंगों के साइज पर भी विचार किया जाता है। गुर्दों के लिए एक अन्यज महत्व पूर्ण कारक ऊतक मिलान है, जो रक्त समूह के मिलान के अलावा अधिक जटिल होता है और इसमें अधिक समय भी लगता है। यदि गुर्दे का सही मिलान हो जाता है तो सर्वोत्तम परिणाम मिल सकते हैं।एक अंग प्रत्यारोपण के लिए इंतजार कर रहे मरीजों की एक स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कम्प्यूटरीकृत सूची है। अधिकांश समय कंप्यूोटर द्वारा एक विशेष अंग के लिए रोगी का सर्वोत्तम मिलान ज्ञात किया जाता है और प्रत्याररोपण इकाई को इस अंग का प्रस्तासव भेजा जाता है जो उस रोगी का इलाज कर रही है। साथ ही उन रोगियों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें प्रत्याहरोपण की तत्कािल आवश्यिकता है। NOTTO द्वारा प्रतीक्षा सूची और अंग आबंटन प्रणाली का रखरखाव किया जाता है। यह पूरे वर्ष हर समय कार्य करता है। ऊतकों के मामले में आम तौर पर आवश्यखक नहीं होता है।

23. क्या मेरे अंगों को एक विदेशी को भी दिया जा सकता है?

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार, अंगों के आबंटन का क्रम इस प्रकार होगा : राज्य् सूची – क्षेत्रीय सूची – राष्ट्री य सूची – भारतीय मूल के व्यअक्ति – विदेशी।

3. जीवित दाता संबंधित प्रत्यारोपण

1. जीवित दाता अंगदान क्‍या है ?

जीवित दाता अर्थ है अपने जीवन के दौरान एक व्यक्ति (एक गुर्दे शरीर के कार्यों को बनाए रखने के लिए सक्षम है) एक गुर्दा दान कर सकते हैं, अग्न्याशय के एक हिस्से (अग्न्याशय के आधे से अग्नाशय के कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है) और यकृत का एक हिस्सा (यकृत के हिस्‍से एक समय अवधि के बाद दोबारा बन जाएंगे)।

2. जब तक मैं जिंदा हूं तो क्‍या मैं अंग दान कर सकता हूं?

हां, जीवन के दौरान केवल कुछ अंगों का दान किया जा सकता है। एक जीवित व्‍यक्ति द्वारा दान दिया जाने वाला सबसे सामान्‍य अंग गुर्दा है, क्‍योंकि एक स्‍वस्‍थ व्‍यक्ति केवल एक कार्यशील गुर्दे के साथ पूरी तरह सामान्‍य जीवन बिता सकता है। जीवित दाताओं से प्रत्‍यारोपित किए गए गुर्दों की तुलना में मृत दाता से प्रत्‍यारोपित किए गए गुर्दे की उत्तर जीविता के बेहतर अवसर होते हैं। भारत में वर्तमान में प्रत्‍यारोपित किए जाने वाले सभी गुर्दों में लगभग 90 प्रतिशत जीवित दाता से होते हैं।गुर्दे के अलावा, यकृत के हिस्‍से को भी प्रत्‍यारोपित किया जा सकता है और फेफडे़ के एक छोटे हिस्‍से को भी दान देना संभव है, और बहुत कम संख्‍या में छोटी आंत का हिस्सा भी दान किया जा सकता है। जीवित दाता प्रत्‍यारोपण के सभी मामलों में दाता के जोखिम पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। एक जीवित दाता द्वारा प्रत्‍यारोपण से पहले कुछ कठोर नियम पूरे करने होते हैं और आकलन तथा चर्चा की एक गहरी प्रक्रिया से गुजरना होता है।

3. जीवित अंग दान के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

जीवित निकट संबंधित दाता: आम तौर पर केवल तत्काल रक्त संबंधों को दाताओं के रूप में स्वीकार किया जाता है अर्थात् माता-पिता, भाई बहन, बच्चे, दादा दादी और नाती (टीएचओए अधिनियम 2014)। पत्‍नी को भी निकट रिश्तेदार की श्रेणी में आने वाले एक दाता के रूप में स्वीकार किया जाता है और एक दाता होने की अनुमति दी जाती है।

जीवित गैर – निकट संबंधित दाता: प्राप्तकर्ता या रोगी के निकट रिश्तेदार के अलावा हैं। वे केवल प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह और लगाव के कारण या किसी अन्य विशेष कारण के लिए दान कर सकते हैं।

स्वैप दाता : उन मामलों में, जीवित निकट रिश्तेदार दाता प्राप्तकर्ता के साथ मेल नहीं कर पाते हैं, इस तरह के दो जोड़ों के बीच दाताओं की स्वैपिंग के लिए प्रावधान मौजूद हैं जहां पहली जोड़ी के दाता दूसरी जोड़ी के दूसरे प्राप्तकर्ता और पहले प्राप्तकर्ता दूसरे दाता के साथ मेल खाते हैं। इसकी अनुमति केवल दाताओं के रूप में निकट रिश्तेदारों के लिए है।

4.क्‍या जीवित दाता के लिए कोई आयु सीमा है ?

हां, जीवित अंग दान के लिए उम्र की कुछ सीमा है। जीवित दान 18 वर्ष की आयु के बाद किया जाना चाहिए।

5. स्वैप दान क्या है??

संभावित रिश्‍तेदार दाता होते हैं, जो अन्‍यथा इसके इच्‍छुक होते हैं, किंतु रक्‍त समूह में मिलान नहीं होने के कारण या अन्‍य किसी चिकित्‍सा कारण से उस विशेष ग्राही को परिवार के व्‍यक्ति का अंग दान करना उचित नहीं होता है। पुन: एक अन्‍य समान पारिवारिक स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। तथापि, इन दो परिवारों में, एक परिवार के दाता अन्‍य परिवार के ग्राही के लिए चिकित्‍सा की दृष्टि से उपयुक्‍त हो सकते हैं और इसके विपरीत स्थिति हो सकती है। तब ये दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और अलग अलग परिवारों के इन दो ग्राहियों के लिए अंग प्रत्‍यारोपण संभव हो जाता है। इसे 'स्वैप दान' प्रत्यारोपण कहा जाता है। स्वैप प्रत्‍यारोपण कानूनी तौर पर THO (संशोधित) अधिनियम 2012 में अनुमत है।

6. मेरे अंग दान करने के बाद क्‍या मैं चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हो जाऊंगा?

नहीं, यह जीवित दान कार्यक्रम का बुनियादी सिद्धांत है कि व्‍यक्ति दान करने के बाद अपने शेष जीवन में पूरी तरह स्‍वस्‍थ बना रहता है। इस प्रकार, दाता किसी भी उद्देश्य के लिए चिकित्सकीय दृष्टि से अयोग्य नहीं होता है। तथापि, ऐसी स्थिति में, जीवित अंग दाता के साथ कुछ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। जैसे कि सशस्त्र सेना बलों में एक अंग दाता को सामान्‍य नहीं माना जाता और दाता के सामने नौकरी में पदोन्‍नति आदि से संबंधित मामलों में कुछ मुद्दे उठते हैं।

7. क्या यह संभव है कि एक दोस्त या अन्य निकट रिश्तेदार से अंग प्राप्त कर सकते है?

कोई जीवित व्‍यक्ति अपने नजदीकी रिश्‍तेदार के अलावा प्रेम वश और जुड़ाव के कारण किसी ग्राही व्‍यक्ति को अंग का दान कर सकता है या किसी अन्‍य विशेष कारण से भी ऐसा किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, इसे अस्पताल की प्राधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जहां प्रत्यारोपण किया जा रहा है। प्राधिकार समिति का अनुमोदन रिश्‍तेदार को शामिल करने के मामलों के अलावा अन्‍य सभी मामलों में अनिवार्य है। उक्‍त प्राधिकार समिति यदि अस्‍पताल में मौजूद नहीं है तो इसे जिले के संबंधित जिला या राज्य स्तर प्राधिकरण समिति द्वारा (या राज्य, यदि जिला स्तर पर कोई समिति नहीं है), जहां प्रत्यारोपण अस्पताल स्थित है, अनुमोदित किया जाता है।

4. मृतक दाता संबंधित प्रत्यारोपण

1. शव / मृत शरीर क्या है?

ऑक्‍सफोर्ड डिक्‍शनरी के अनुसार ''मृत'' को मृत मानव शरीर के रूप में परिभाषित किया गया है। ''मृत'' शब्‍द को चिकित्‍सा की दृष्टि से विच्‍छेदन और अध्‍ययन में उपयोग किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में, ''मृत'' का अर्थ है धड़कते हुए हृदय के साथ जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया मस्तिष्‍क मृत शरीर।

2. मृतक दाता अंग दान क्या है?

एक व्यक्ति ब्रेन स्टेम मौत के बाद कई अंग और ऊतक दान कर सकता है। उसके अंग किसी और व्‍यक्ति में जीवित बने रहते हैं।

3. एक मृतक दाता कौन से अंग और ऊतक दान कर सकता है?

यदि विभिन्न अंग और ऊतक चिकित्सकीय रूप से फिट स्थिति में हैं, तो निम्न अंगों और ऊतकों का दान किया जा सकता है:

अंग

ऊतक

दोनों गुर्दे

दो कॉर्निया

यकृत

त्वचा

हृदय

हृदय वाल्व

दो फेफड़े

कार्टिलेज/ उपास्थि / स्नायुबंधन

आंत

हड्डियां / कण्डरा

अग्न्याशय

वेसल्स

4.ब्रेन स्टेम मृत्यु क्या है?

ब्रेन स्टेम मौत के कारण अपरिवर्तनीय क्षति के लिए ब्रेन स्टेम के कार्य की समाप्ति है। यह एक अपरिवर्तनीय स्थिति है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे भारत में मस्तिष्क मृत्यु भी कहा जाता है।एक ब्रेन स्टेम से मृत व्यक्ति अपने आप साँस नहीं ले सकता है; हालांकि हृदय में एक इनबिल्ट तंत्र होता है जिससे यह लंबे समय से ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति होने तक पंप करता है। एक वेंटीलेटर ब्रेन स्टेम मृत व्यक्तियों के फेफड़ों में हवा में डालना जारी रखता है, उनके हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करना जारी रहता है और उनके रक्तचाप को बनाए रखने के लिए दवा दी जा सकती है। हृदय ब्रेन स्टेम की मौत के बाद एक समय अवधि तक धड़कना जारी रहेगा - इसका अर्थ यह नहीं है कि यह व्यक्ति जीवित है, या इसके दोबारा जीवित हो जाने का कोई मौका है।ब्रेन स्टेम मौत की घो‍षणा स्‍वीकृत चिकित्‍सा मानकों के साथ की जाती है। इस पैरामीटर में तीन क्लिनिकल प्राप्तियों पर बल दिया जाता है जो ब्रेन स्टेम सहित पूरे मस्तिष्‍क के सभी कार्यों के अपरिवर्तनीय रूप से समाप्‍त हो जाने के लिए अनिवार्य है : कोमा (बेहोशी) एक ज्ञात कारण के साथ, मस्तिष्क सजगता का अभाव, और एपनिया (सहज साँस लेने की अनुपस्थिति) है। इन जांचों को चिकित्‍सा विशेषज्ञों के दल द्वारा कम से कम 6 – 12 घण्‍टों के अंतर पर दो बार किया जाता है। ब्रेन स्टेम मौत को THOA 1994 के बाद से स्वीकार कर लिया गया है।

5.क्‍या ब्रेन स्टेम मृत्यु को कानूनी तौर पर मौत के रूप में स्वीकार किया जाता है?

हां, THOA 1994 के अनुसार ब्रेन स्टेम मौत को कानूनी तौर पर मौत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

6. ब्रेन स्टेम मृत्यु कौन प्रमाणित करेगा?

टीएचओए बोर्ड के अनुसार निम्नलिखित चिकित्सा विशेषज्ञ मिलकर ब्रेन स्टेम मौत को प्रमाणित करेंगे :

1. अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर (चिकित्सा अधीक्षक)।

2. डॉक्टर को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्त डॉक्टरों के एक पैनल से नामांकित किया जाता है।

3. न्यूरोलॉजिस्ट / न्यूरोसर्जन / इन्टेंसिविस्ट उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्त एक पैनल से नामित किया है।

4. रोगी का इलाज करने वाला डॉक्‍टर। चार डॉक्टरों का पैनल मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणित करने के लिए एक साथ परीक्षण करता है।

7. ब्रेन स्टेम मौत के बारे में परिवार को कौन बताएगा ?

डॉक्‍टर (इन्टेंसिविस्ट / न्यूरोलॉजिस्ट / न्यूरोसर्जन) जो रोगी का इलाज करते हैं, वे ब्रेन स्‍टेम मौत के बारे में परिवार को समझाएंगे।

8.यदि परिवार संभावित दाता के अंगों को दान करने के लिए तैयार हैं तो वे मृत मस्तिष्क स्टेम के संदर्भ में अधिक जानकारी पाने के लिए

कैसे आगे बढ़ सकते हैं?

प्रत्यारोपण समन्वयक या आईसीयू के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं।

9. मृतक अंग दान में समय देरी के क्या कारण हैं?

मस्तिष्‍क की मृत्‍यु की पुष्टि 6 घण्‍टे के अंतर पर दो बार किए गए परीक्षण से होती है। जब अंगदान के लिए एक बार सहमति प्राप्‍त हो जाती है तो अंग प्राप्ति की प्रक्रिया के समन्‍वय में लगता है।

मृत दाता से अंग प्राप्ति में कई अस्‍पताल शामिल होते हैं और प्रत्‍यारोपण दल यह सुनिश्चित करता है कि दान किए गए अंग ग्राही के साथ अधिकतम संभव तरीके से मिलान वाले हों। यदि यह मेडिको लीगल मामला है तो पोस्‍ट मॉर्टम किया जाता है और इसमें पुलिस तथा फोरेंसिक मेडिसिन विभाग शामिल होते हैं।

10. एक मृतक दाता द्वारा जल्दी से अंग दान, प्रत्यारोपित कैसे किया जाना चाहिए?

स्वस्थ अंग को जल्द से जल्द प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। विभिन्‍न अंगों को अलग अलग समय के अंदर प्रत्‍यारोपित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं :

हृदय

4-6 घंटे

फेफड़े

4-8 घंटे

यकृत

6-10 घंटे

यकृत

12-15 घंटे

अग्न्याशय

12-24 घंटे

गुर्दे

24-48 घंटे

11. मेरा अंग कौन प्राप्त करेगा?

आपके जीवित अंगों का प्रत्‍यारोपण उन व्‍यक्तियों में किया जाएगा जिन्‍हें इसकी तत्‍काल बहुत अधिक जरूतर है। जीवन का उपहार (अंग) ग्राही के साथ मिलान करने के बाद चिकित्‍सीय उपयुक्‍तता के आधार पर, प्रत्‍यारोपण की तात्‍कालिकता, प्रतीक्षा सूची की अवधि और भौगोलिक स्‍थान पर निर्भर करता है। NOTTO तथा इसकी राज्‍य इकाइयां(ROTTO एण्‍ड SOTTO) हर समय हर दिन पूरे वर्ष कार्य करेंगी और पूरे देश को कवर करेंगी। इसके ऊतकों का मिलान बहुत कम होता है, उदाहरण के लिए ऊतक का साइज और प्रकार, अन्‍यथा यह प्रत्‍यारोपण की जरूरत वाले प्रत्‍येक रोगी के लिए सहजता से उपलब्‍ध होता है।

12. ब्रेन स्टेम मृत्यु के बाद अंग दान की सहमति कौन दे सकता है?

एक व्‍यक्ति जिसके पास कानूनी तौर पर मृत व्‍यक्ति की जिम्‍मेदारी है, वह सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर कर सकता है। आम तौर पर यह माता पिता, पति या पत्नी, बेटे / बेटी या भाई / बहन द्वारा किया जाता है।सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर से परिवार यह कहता है कि उन्‍हें अपने प्रिय जन के शरीर से अंगों को निकालने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह एक कानूनी दस्‍तावेज है। इस पत्र को अस्‍पताल में रखा जाता है।

13. यदि मेरे परिवार ने शव अंग दान करने से मना कर दिया, तो मेरा इलाज प्रभावित होगा?

तो उपचार नैदानिक स्थिति के अनुसार ही किया जाएगा। अंग दान की प्रक्रिया को आपके उपयुक्‍त इलाज के साथ कभी नहीं जोड़ा जाता है। ये दो अलग अलग इकाइयां है। एक दल दान के लिए पूरी तरह अलग से कार्य करता है। इसके साथ प्रत्‍यारोपण ऑपरेशन में शामिल डॉक्‍टरों को कभी भी संभावित दाता के परिवार की दान प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है।

14. क्‍या मैं यह भरोसा कर सकता हूं कि यदि मैं एक संभावित अंग दाता के रूप में पंजीकृत हूं, तब भी मेरा जीवन बचाने की कोशिश की जाएगी?

हां, यह स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवसायिक का कर्तव्‍य है कि वह रोगी के जीवन को बचाए। सभी प्रयासों के बावजूद यदि रोगी की मौत हो जाती है तो उसके अंग और ऊतक दान पर विचार किया जा सकता है तथा पुन: प्राप्ति और प्रत्‍यारोपण विशेषज्ञों के पूरी तरह अलग अलग दल इसके लिए कार्य करेंगे।

15. यदि मेरे पास एक दाता कार्ड है तो तो मेरा अंग मेरे परिवार के पूछे बिना ले जाया जाएगा?

नहीं, यदि आपके पास दाता कार्ड है तब भी आपके परिवार के नजदीकी सदस्‍यों और घनिष्‍ठ संबंधियों से अंगों और ऊतकों के दान के लिए पूछा जाएगा। मृत शरीर के विषय में कानूनी तौर पर इससे संबंध रखने वाले व्‍यक्तियों की सहमति अनिवार्य है, इसके बिना दान नहीं कराया जा सकता है। यदि वे इसके लिए मना कर देते हैं तो अंग दान नहीं किया जाएगा।

16. क्‍या संभव है मैं यह इच्छा व्यक्त कर सकता हूं कि मेरे अंगों का दान कुछ लोगों के लिए है और कुछ के लिए नहीं है?

नहीं। किसी भी अंग और ऊतक को तब तक स्‍वीकार नहीं किया जा सकता जब तक इन्‍हें स्‍वतंत्र रूप से दान नहीं दिया जाता। इसमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि इन्‍हें संभावित ग्राहियों की शर्तों के अनुसार स्‍वीकार किया जाए। आप खास तौर पर अंग और / या ऊतक के विशिष्‍ट रूप से दान की इच्‍छा होने पर इसे व्‍यक्‍त कर सकते हैं, जिन्‍हें आप दान देना चाहते हैं।

17. अंग / ऊतक दान के लिए मेरे परिवार के लिए कोई प्रभार है?

नहीं। संभावित अंग दाता के परिवार के लिए कोई अतिरिक्‍त प्रभार नहीं होता है। संभावित दाता को चिकित्‍सा की दृष्टि से दान होने के समय तक आईसीयू में रखने की जरूरत होती है। जब परिवार अंग और ऊतक दान के लिए सहमत हो जाता है तो इसके सभी प्रभार इलाज करने वाले अस्‍पताल द्वारा वहन किए जाते हैं और दाता परिवार को कोई खर्च नहीं करना होता है।

18. अंग / ऊतक निकालने से दाह संस्कार / दफन करने की व्यवस्था प्रभावित होती या शरीर विरूपित हो जाता है?

नहीं। अंग या ऊतक निकालने से पारंपरिक दाह संस्‍कार या दफनाने की व्‍यवस्‍था में कोई बाधा नहीं आती है। शरीर की बनावट में कोई बदलाव नहीं होता है। एक अत्‍यंत कुशल सर्जरी प्रत्‍यारोपण दल अंगों और ऊतकों को निकालता है, जिन्‍हें अन्‍य रोगियों में प्रत्‍यारोपित किया जा सकता है। सर्जन शरीर को सावधानी पूर्वक सिल देते हैं, अत: कोई विकृति नहीं होती है। शरीर को मृत्‍यु और अंतिम संस्‍कार के लिए ले जाया जा सकता है और इसमें कोई विलंब नहीं होता।

19. घर में, मृत्यु के बाद अंगों को निकाला जा सकता है?

नहीं। इसे केवल व्‍यक्ति के मस्तिष्‍क की मृत्‍यु अस्‍पताल में होने पर घोषित किया जाता है और उसे वेंटिलेटर तथा अन्‍य जीवन सहायक प्रणालियों पर तुरंत रख दिया जाता है। घर पर मृत्‍यु के बाद केवल आंखों और कुछ ऊतकों को ही निकाला जा सकता है।

20. यदि मैंने अंग दान करने का वादा किया था, लेकिन मेरे परिवार ने मना कर दिया तो क्या होगा?

इन अधिकांश स्थितियों में, परिवार अंग का दान करने के लिए सहमत हो जाते हैं, यदि उन्‍हें पता होता है कि यह उनके प्रिय जन की इच्‍छा थी। यदि मरने वाले व्‍यक्ति के परिवार या इनके घनिष्‍ठ संबंधी को अंग दान देने से आपत्ति है और मृत व्‍यक्ति की ओर से किसी रिश्‍तेदार, नजदीकी दोस्‍त या क्लिनिकल कर्मचारी को इसकी अनुमति विशेष रूप से दी गई हो या उसके पास दाता कार्ड हो या उसनेNOTTOवेबसाइट पर अपनी इच्‍छा दर्ज कराई हो, तो स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल व्‍यावसायिक संवेदनशील तरीके से परिवार के लोगों से इसकी चर्चा करेगा। उन्‍हें मृत व्‍यक्ति की इच्‍छा को स्‍वीकार करने का प्रोत्‍साहन दिया जाएगा। किंतु यदि फिर भी परिवार को आपत्ति है तो दान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और दान नहीं होगा।

21. क्‍या हृदय की मौत के बाद दाता या दाता के हृदय की धड़कन के बीच अंगों में अंतर होता है?

हां, हृदय धड़कने वाले दाता का अर्थ है कि रोगी की मस्तिष्‍क मृत्‍यु घोषित की गई है और उसके अंगों को तब निकाला जा सकता है जब सहायक युक्तियों के साथ उसका हृदय धड़क रहा है। धड़कते हुए हृदय से अंगों को रक्‍त की आपूर्ति जारी रखी जाती है और अंगों में रक्‍त की कम आपूर्ति से कोई नुकसान नहीं होता है। हृदय की मृत्‍यु के बाद दान के मामले में, जब हृदय ने धड़कना बंद कर दिया है और अंगों में रक्‍त की आपूर्ति नहीं होती है। इस कारण हृदय की मृत्‍यु के बाद होने वाले दान तुरंत किए जाने चाहिए, क्‍योंकि रक्‍त की आपूर्ति के बिना एक निश्चित समय अवधि के बाद अंगों का इस्‍तेमाल करना संभव नहीं होगा।

5. कानूनी और नैतिक मुद्दे

1. राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक को निष्का सन और संग्रहण नेटवर्क क्या है?

केंद्र सरकार ने मानव अंग और ऊतक को निष्काएसन और संग्रहण के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्था्पित किया है, जिसका नाम एनओटीटीओ(NOTTO)है, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक को निष्काओसन और संग्रहण नेटवर्क। NOTTO के पांच क्षेत्रीय नेटवर्क हैं (ROTTO)और देश के प्रत्येकक क्षेत्र में प्रत्येाक राज्या / संघ राज्ये क्षेत्र मेंSOTTO (राज्य मानव अंग और ऊतक प्रत्यापरोपण संगठन) विकसित किया जाएगा। देश के प्रत्येरक अस्प)ताल में प्रत्याारोपण गतिविधि, चाहे इसका संग्रह या प्रत्याTरोपण हो, यह एक राष्ट्री्य नेटवर्क के भाग के रूप में ROTTO / SOTTO के जरिए NOTTO से जुड़ा है।

2. राष्ट्रीय पंजीकरण क्या है?

अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण इस प्रकार है: -

1. अंग प्रत्यारोपण पंजीकरण:

अंग प्रत्यारोपण पंजीकरण में प्रत्याेरोपण (अंग / अस्पकताल वार प्रतीक्षा सूची), दाता (जीवित दाता सहित संबंधित दाता, निकट संबंधियों के अलावा दाता, स्वैप दाता और मृतक दाता की) अस्पतालों, प्राप्तकर्ता और दाता के अनुवर्तन के विवरण आदि की जानकारी और सभी पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण केंद्रों से आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। आंकड़ों को संग्रह वरीयता वेब आधारित इंटरफेस या जमा किए गए कागजों के जरिए किया जाएगा और यह जानकारी विशिष्टब अंग वार और समेकित फॉर्मेट दोनों में रखी जाएगी। अस्पाताल या संस्थाटन उस अस्पाताल या संस्थानन में किए गए प्रत्यासरोपणों की कुल संख्याक के साथ प्रत्ये क प्रत्याबरोपण के उचित विवरण अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट करेंगे और इन आंकड़ों को संकलन, विश्लेउषण तथा उपयोग के लिए संबंधित राज्यअ सरकारों और केंद्र सरकार के अधिकृत व्यकक्तियों द्वारा लिया जा सकेगा।

2. अंग दान पंजीकरण:

अंग दान पंजीकरण में दाता (जीवित और मृत दोनों) की जन संख्यां सूचना, अस्पेताल, लंबाई और वज़न, पेशा, मृत दाता के मामले में मृत्यु का प्राथमिक कारण, इससे जुड़ी चिकित्सा् बीमारियों, संगत प्रयोगशाला जांचों, दाता अनुरक्षण विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस या दान की प्रतिज्ञा के अन्य् दस्ताशवेज, उनके द्वारा अनुरोध किए गए दान, प्रत्याारोपण समन्व यक, प्राप्ती अंग या ऊतक, दान किए गए अंग या ऊतक के परिणाम, ग्राही के विवरण आदि होंगे।

3. ऊतक पंजीकरण:

ऊतक पंजीकरण में ऊतक दाता, ऊतक पुनर्प्राप्ति या दान, मृतक दाता के मामले में मौत का प्रमुख कारण, दाता रखरखाव विवरण ब्रेन स्टेम मृत दाता, इससे जुड़ी चिकित्सा बीमारियों, प्रासंगिक प्रयोगशाला परीक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी अन्य दस्तावेज़ वचन दान के मामले में, जिनके द्वारा दान का अनुरोध किया गया, सलाहकारों की पहचान, लिए गए ऊतक या अंग, ऊतक प्राप्तकर्ता के बारे में जनसांख्यिकीय डेटा, गंभीर रोगियों के लिए प्रत्यारोपण करने वाले अस्पताल, प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची और प्राथमिकता सूची का रखरखाव, यदि इसमें प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपित ऊतक के परिणाम, आदि का संकेत है, के विवरण आदि होंगे।

4. अंग दाता प्रतिज्ञा पंजीकरण:

राष्ट्री य अंग दाता रजिस्ट्र एक कंप्यूकटर डेटा बेस है, जिसमें उन लोगों की इच्छा एं दर्ज की जाती है, जिन्होंरने अपने ऊतकों और अंगों के दान की प्रतिज्ञा ली है। व्यजक्ति अपने जीवन के दौरान ही अपनी मृत्युो के बाद अपने ऊतकों या अंगों के दान की प्रतिज्ञा ले सकते हैं और इसके लिए प्रपत्र 7 भरना होता है जिसे ऑनलाइन या कागज के रूप में संबंधित नेटवर्किंग संगठन में जमा किया जा सकता है और प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति के पास सूचना देकर अपनी प्रतिज्ञा वापस लेने का विकल्प होता है।

ऐसे अनेक अस्प ताल और संगठन हैं जहां उन व्याक्तियों की सूची रखी गई है जो उनके साथ अंग दान करने की प्रतिज्ञा लेते हैं जिन्हें राष्ट्री य अपने ऊतक और अंग प्रत्यारोपण संगठन में राष्ट्रीय रजिस्टार में भेजा जाएगा।

3. अंग दान पर कानूनी स्थिति क्या है?

कानून के तहत अंग प्रत्याेरोपण और दान की अनुमति दी जाती है और इसे 'मानव अंग प्रत्याेरोपण अधिनियम, 1994'' के तहत कवर किया गया है, जिसमें जीवित और मृत मस्तिष्कह दाताओं द्वारा अंग दान की अनुमति दी गई है। वर्ष 2011 में अधिनियम के संशोधन के जरिए मानव ऊतकों के दान को इसमें शामिल किया गया है और इस प्रकार संशोधित अधिनियम ''ऊतकों और अंगों के प्रत्याकरोपण अधिनियम 2011'' कहलाता है।

4. अंग तस्करी क्या है?

पवर्तमान परिदृश्यय में ठोस अंगों की मांग आवश्ययकता पूरी करने से बहुत दूर है, अत: लोग अपने प्रिय जनों का जीवन बचाने के लिए अलग अलग तरीकों से इसे पूरा करते हैं। अनेक दृष्टां तों में, जीवित दान वाणिज्यिकृत हो गया है, खास तौर पर जीवित असंबंधित समूहों में। यह एक विवादास्पोद मुद्दा है। गरीब और जरूरत मंद लोगों का शोषण होता है, वे पैसे के बदले अपने अंग बेच देते हैं और वे सर्जरी तथा ऑपरेशन के बाद होने वाली देखभाल की गंभीरता को नहीं समझते, जो की गई है। यह देखा जाता है कि आम तौर पर विकसित देशों के लोग प्रत्यांरोपण के लिए विकासशील देशों में रोगियों को लेकर आते हैं।

5. लोग अंगों को बेच / खरीद सकते हैं?

नहीं। मानव अंग प्रत्याैरोपण अधिनियम (THOA) के अनुसार किसी भी प्रकार से अंगों की बिक्री / खरीद दण्डरनीय है और इसमें कोई उल्लेखखनीय वित्तीय तथा न्याियिक दण्डे दिया जा सकता है। न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के अन्यी हिस्सोंय में भी किसी अंग की बिक्री की अनुमति नहीं है।

6. यदि मुझे लगता है कि अंगों की बिक्री की जा रही है तो मैं किससे रिपोर्ट कैसे करूं?

गलत रिकॉर्ड जमा करने या अन्य‍ किसी उल्लंयघन के मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में की जानी चाहिए। किसी भी अस्पताल, प्राधिकरण समिति या राज्यि के उचित प्राधिकरण में किसी व्यएक्ति से संपर्क किया जा सकता है। उचित प्राधिकरण द्वारा उस व्य क्ति के खिलाफ मामला दायर किया जा सकता है। संशोधित मानव अंग प्रत्यादरोपण अधिनियम (टीएचओए) के अनुसार इसके लिए निम्नाकनुसार अपराध / दण्ड् की व्यधवथा( के है :

अपराध (टीएचओ अधिनियम 2011संशोधन)

कारावास

जुर्माना

प्राधिकार के बिना अंगों को निकालना

10 वर्ष

20 लाख रु.

आरएमपी के लिए जुर्माना – प्राधिकार के बिना अंगों को निकालना

पहला अपराध: 3 साल के लिए पंजीकरण समाप्‍त

दूसरा अपराध: स्थायी पंजीकरण समाप्‍त

अंगों का वाणिज्यिक लेन-देन, दस्तावेजों का मिथ्याकरण

5 - 10 वर्ष

20 लाख - 1 करोड़ रुपए
टीएचओए का कोई उल्लंघन 5 वर्ष 20 लाख रु.

7. जीवित असंबंधित दान के साथ नैतिक चिंताएं क्या हैं?

डॉक्टपरों को इसके मामले में दाताओं के संभावित भावनात्म क / वित्तीय शोषण को लेकर चिंता है जो ग्राही के परिवार के लोग और प्रत्यांरोपण करने वाले अस्पकताल करते हैं। उन्हेंक यह भी चिंता है कि अंगों की बढ़ती मांग के साथ निर्धन दाताओं को सम्मा न के साथ जीवित रहने के अधिकार को ठुकराया जा सकता है।

प्रत्याकरोपण अस्पतताल छानबीन की उचित प्रणाली और सभी अनुप्रयोगों की संवीक्षा के लिए अस्पताल / जिला / राज्य में इसकी उचित व्यअवस्थाय होती है। आज जीवित असंबंधित दान अधिक पारदर्शी और सुचारु बन गया है।

8. "जरूरी अनुरोध" क्या है?

जरुरी अनुरोध मृत दाता प्रत्यायरोपण के लिए व्यकक्ति की सहमति पाने का एक तरीका है। कोई भी व्यअक्ति जो अपने अंगों और ऊतकों को अपनी मृत्युत के बाद दान करने का इच्छुरक है तो उसे यह प्रतिज्ञा लेनी होती है कि उसकी मौत के बाद उसके अंगों का इस्ते माल प्रत्याुरोपण और अन्यय लोगों का जीवन बचाने में किया जा सके।

मृत्यु के समय अस्पनताल के कर्मचारी मृत व्य क्ति के परिवार से संपर्क करते हैं और अपने प्रिय जन के अंग और ऊतक दान देकर अन्य लोगों का जीवन बचाने का अनुरोध करते हैं। इस तरीके को ''विकल्प'' मार्ग भी कहते हैं।

9. "परिकल्पित सहमति" क्या है?

परिकल्पित सहमति मार्ग में अंग दान के लिए मृत्यु के समय प्रत्ये क व्यतक्ति को सहमत होना चाहिए, जब तक उस व्यगक्ति ने अपने जीवन काल के दौरान यह निर्णय नहीं लिया हो कि वह अपनी मृत्युह के बाद अंगों एवं ऊतकों का दान करने का इच्छुदक नहीं है। इस प्रणाली को भी ''विकल्पि हटाने'' की प्रणाली कहते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश है, जहां लोगों ने अंग दान के लिए परिकल्पित सहमति का विकल्पो अपनाया है और वे मानते हैं कि परिकल्पित सहमति मार्ग से अंग दान की दर आम तौर पर बढ़ जाती है। जबकि सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। भारत में इस मार्ग को नहीं अपनाया जाता है।

10. " सूचित सहमति" क्या है?

सूचित सहमति ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशिष्ट‍ अंग और ऊतक का दान नहीं किया जाता। यह इस बात को पूरी तरह समझने पर आधारित एक करार है जो किया जाएगा और यह एक चिकित्सात उपचार के रूप में होगा। सूचित सहमति में जानकारी साझा की जाती है और चिकित्साक उपचार के संबंध में विकल्प। बनाने की स्वातंत्रता होती है और उसे समझा जाता है।

11. मेडिको-लीगल मामले क्या हैं?

जब एक दुर्घटना के घायल व्यरक्ति को अस्परताल में आपातकालीन उपचार के लिए लाया जाता है तो परिवार की ओर से नजदीकी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। आम तौर पर इन मामलों को मेडिको लीगल मामले कहते हैं। साथ ही किसी चिकित्साज उपचार (आत्मर हत्याम, दुव्य र्वहार, जहर पीने या गिर जाने के लिए), जिसके लिए पुलिस को सूचित करने की जरूरत होती है, इसे मेडिको लीगल मामला कहते हैं।

पुलिस द्वारा घटना की जानकारी प्राप्त की जाती है और मामले को देखा जाता है। एक फोरेंसिक डॉक्टीर रोगी की जांच करेगा और वह अंग प्राप्ति की अनुमति या अस्वीकृति देगा।

12. क्यां ब्रेन स्टेम मौत की घोषणा करने के लिए किसी भी तरह से पुलिस विभाग शामिल है?

पुलिस विभाग को सूचित करना होता है कि यदि रोगी के मस्तिष्क की मौत हो गई है और यह एक मेडिको लीगल मामला है, किंतु मस्तिष्कष की मौत की घोषणा डॉक्टररों के एक पैनल द्वारा ही की जा सकती है।

13. अंग प्रत्यारोपण के लिए भारत सरकार आर्थिक रूप से समर्थन करता है?

हां। अंग प्रत्यारोपण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीरय अंग और प्रत्‍यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) आरंभ किया है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को प्रत्याटरोपण के खर्च के अलावा प्रत्याीरोपण के बाद एक वर्ष तक दवाओं का खर्च पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से समर्थन दिया जाता है। इसके अलावा सभी सार्वजनिक अस्पोताल में गुर्दा प्रत्याटरोपण पर भारत सरकार की नीति के अनुसार सब्सिडी दी जाती है।

14. क्या यह संभव है कि यदि आप, अमीर अच्छे संपर्क से जुड़े हुए हैं और प्रभावशाली हैं तो प्रतीक्षा सूची में आपका स्थाहन पहले होगा?

नहीं। भारत में, प्रतीक्षा सूची के ग्राहियों को अंग का आबंटन पहले से निर्धारित मानदण्डोंर पर आधारित है, जिसमें पंजीकरण की तिथि और चिकित्साा मानदण्डा शामिल होते हैं। एक व्यणक्ति की संपत्ति, नस्लं या लिंग से प्रतीक्षा सूची में उसके स्था न पर कोई प्रभाव नहीं होता और न ही यह तय होता है कि उस व्य्क्ति को अंग का दान किया जाएगा। मानव अंग प्रत्याारोपण अधिनियम 1994 में भारत में मानव अंगों की बिक्री या खरीद को गैर कानूनी बताया गया है।

15. किसी को एक अंग की सख्त जरूरत है तो एक विशेष अपील करने का कोई बिंदु है?

आम तौर पर कोई विशेष अपील करने से कुछ अधिक व्यपक्ति दाता बनने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस प्रकार अंग दान करने की शपथ लेने वाले लोगों की संख्याा बढ़ जाती है।

जबकि, समाचार पत्रों और टेलीविजन के जरिए अपील करने वाले परिवारों को उस व्य क्ति के लिए तुरंत कोई अंग उपलब्धत नहीं होगा, जिसके लिए अपील की गई थी। रोगी अब भी प्रतीक्षा सूची में बना रहेगा, जैसे कि अन्य लोग हैं, और दाता अंगों को ग्राहियों के साथ मिलान करने और इनके आबंटन के नियमों को अब भी लागू किया जाता है।


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